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सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund – PPF)

सार्वजनिक भविष्य निधि क्या है? (Public Provident Fund – PPF in Hindi): सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है जो आकर्षक ब्याज दर और रिटर्न से सुरक्षा प्रदान करता है जो कर से पूरी तरह से मुक्त हैं। निवेशक ऋण, निकासी और खाते के विस्तार जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

Table of Contents

पात्रता: पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है? (PPF eligibility in Hindi)

  1. भारतीय नागरिक पीपीएफ खाता खोलने के लिए पात्र हैं। एक व्यक्ति अपने नाम के तहत केवल एक खाता खोल सकता है। हालांकि, एक अन्य खाता किसी नाबालिग की ओर से खोला जा सकता है। 
  2. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति नहीं है।
  3. एक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता माता या पिता द्वारा अपने नाबालिग बेटे या बेटी की ओर से खोला जा सकता है; हालाँकि माता और पिता दोनों एक ही नाबालिग की ओर से सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते नहीं खोल सकते हैं।
  4. नाबालिग नाती/पोते की ओर से दादा-दादी/नाना-नानी पीपीएफ (PPF) अकाउंट नहीं खोल सकते हैं; हालाँकि, पिता और माता दोनों की मृत्यु के मामले में, दादा-दादी/नाना-नानी नाती/पोते के अभिभावक के रूप में एक सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाता खोल सकते हैं।

पीपीएफ खाते के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for PPF in Hindi)

पीपीएफ खाता सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (PPF), 1968 के अंतर्गत एक पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। कुछ बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईसीआईसीआई बैंक भी पीपीएफ खाता खोलने का विकल्प प्रदान करते हैं। खाता शाखाओं में या ऑनलाइन माध्यम से खोला जा सकता है। केवल अगर आपके पास ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंच है, तो आप एसबीआई में ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोल सकते हैं

क्या अपने नाम के तहत एक (1) से अधिक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता रखा जा सकता है?

नाबालिग की ओर से खोले गए खाते को छोड़कर, केवल एक व्यक्ति द्वारा एक पीपीएफ खाते को बनाए रखा जा सकता है।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खाता खोलने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

  • पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म
  • नामांकन फार्म
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • पैन कार्ड / फॉर्म 60-61 की कॉपी
  • बैंक के केवाईसी मानदंडों के अनुसार पहचान पत्र और निवास प्रमाण

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) योजना के तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या है?

न्यूनतम जमा राशि रु 500 प्रति वर्ष और अधिकतम राशि रु 1,50,000 प्रति वर्ष।

एक या एक से अधिक वित्तीय वर्षों में कोई राशि जमा करने में विफल रहने पर दंड क्या होगा?

एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि रु 500 अगर जमा नहीं किया जाये तो रु 50 प्रति वर्ष दंड  स्वरुप लगाया जाएगा।

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाता कब परिपक्व होता है?

एक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता उस वर्ष के अंत से 15 वर्ष के बाद परिपक्व हो जाता है जिस वर्ष में खाता खोला गया था।

क्या सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) निवेश की अवधि का विस्तार उसकी परिपक्वता अवधि (15 वर्ष) के ऊपर किया जा सकता है?

एक ग्राहक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष के भीतर फॉर्म एच जमा करके पीपीएफ खाते को पांच साल के ब्लॉक में अतिरिक्त अवधि के लिए एक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) के निवेश के कार्यकाल का विस्तार कर सकता है। पांच साल की प्रत्येक ब्लॉक अवधि के दौरान, खाता धारक प्रत्येक ब्लॉक के शुरू होने पर शेष राशि का 60% से अधिक नहीं निकाल सकता है।

क्या परिपक्वता से पहले सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते को समाप्त या बंद किया जा सकता है?

पीपीएफ (संशोधन) योजना 2016 के अनुसार, समय से पहले भुगतान की अनुमति केवल उस खाते के खातेदार या नाबालिग की स्थिति में उसके अभिभावक को है, जिन्होंने पाँच वित्तीय वर्ष तक खता चालू रखा है और, जहाँ:

  • जीवन के लिए खतरा बने बीमारियों के उपचार के राशि की आवश्यकता हो और मान्य चिकित्सा प्राधिकारी के दस्तावेज उसकी पुष्टि करते हों।
  • खाताधारक या नाबालिग खाताधारक को भारत या विदेशों में उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश के लिए (प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर) राशि आवश्यक है।

क्या अपने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते से धनराशि निकाला जा सकता है?

  • एक खाताधारक परिपक्वता अवधि (15 वर्ष) से पहले, खता शुरू करने के बाद सातवें वर्ष में उस राशि का अधिकतम 50% तक निकाल सकता है जो 4 वें वर्ष के अंत में खाते में है (उस वर्ष से पहले जिसमें राशि निकाली गई है या पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, जो भी कम हो)। 
  • इसके अलावा, वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही निकासी की जा सकती है।

क्या सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) निवेश पर ऋण सुविधा (loan) है?

ग्राहक तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष के बीच ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तीसरे वित्तीय वर्ष से पांचवें वित्तीय वर्ष के अंत तक।लेकिन ऋण की राशि पीपीएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 25% से अधिक नहीं हो सकती है, जो ऋण के आवेदन वाले वर्ष से दो वर्ष पहले हो। उदाहरण के लिए, यदि 2018-19 में पीपीएफ खाता खोला गया था, तो पहला ऋण केवल 2020-21 से लिया जा सकता है। जब तक पुराने ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक एक पीपीएफ ग्राहक नया ऋण नहीं ले सकता है।एक वर्ष में केवल एक बार ऋण लिया जा सकता है, भले ही वर्ष में लिया गया ऋण उसी वर्ष में चुकाया गया हो। एक पीपीएफ ग्राहक को ऋण अनुरोध के लिए फॉर्म डी जमा करना होगा। PPF ब्याज दर पर 2% की दर से ब्याज लिया जाता है। और PPF खाते से लिया गया ऋण 36 महीनों के भीतर चुकाना पड़ता है।

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते को किसी अन्य बैंक / डाकघर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या है?

  • ग्राहक को बैंक या डाकघर में (जहां उसका वर्तमान पीपीएफ खाता होता है) जाकर पीपीएफ खाते के हस्तांतरण के लिए आवेदन करना होता है।
  • एक बार आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, मौजूदा बैंक / डाकघर खाते की प्रमाणित प्रति, खाता खोलने का आवेदन, नामांकन फॉर्म, नमूना हस्ताक्षर आदि जैसे मूल दस्तावेज के साथ खाते में उपलब्ध राशि की DD / चेक, ग्राहक द्वारा आवेदित शाखा में भेजते हैं।

क्या कोई व्यक्ति जो पहले भारतीय नागरिक के रूप में पीपीएफ खाता खोलता है और बाद में एनआरआई बन जाता है, तो वह PPF खाता सक्रिय रख सकता है?

अनिवासी भारतीयों को भारत में पीपीएफ खाता खोलने या संचालित करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक के रूप में पीपीएफ खाता खोलता है और बाद में एनआरआई बन जाता है तो वह व्यक्ति अपना खाता सक्रिय रख सकता है।

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